Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने राँची MP-MLA कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने इन्हें आचार संहिता से जुड़े मामले में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिया था. हाईकोर्ट से निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक के बाद अब मुख्यमंत्री अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस केस में कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं.
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आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है मामला
बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में 205 की पिटीशन दाखिल कर पेशी से छूट दिए जाने की गुहार लगाई थी. जिसपर कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए CM के आवेदन को दरकिनार कर दिया था. अब झारखंड हाईकोर्ट से इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है.
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