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रांचीः निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

Ranchi: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को समाहरणालय में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावी खर्च को लेकर विभागीय निर्देश की जानकारी दी गई. उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से हो इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दिशा निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है. उन्होंने कहा की कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम चुनाव प्रचार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 95 लाख राशि खर्च कर सकता है. व्यय लेखा का संधारण प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना होगा और उन्हें समय-समय पर जिला द्वारा निर्धारित तिथि को अपने व्यय लेखा की जांच करानी होती है, वे अनिवार्य रूप से अपने व्यय लेखा की जांच निर्धारित तिथि में कराना सुनिश्चित करेंगे. इसे पढ़ें- रांची">https://lagatar.in/voting-in-ranchi-on-may-25-21-42-lakh-total-voters-46-thousand-youth-will-vote-for-the-first-time/">रांची

में 25 मई को मतदान, 21.42 लाख कुल मतदाता, 46 हजार युवा पहली बार करेंगे वोटिंग

चुनावी सभा के लिए परमिशन आवश्यक

एसएसपी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को निर्देश देते हुए कहा की कोई भी चुनावी सभा के लिए प्रशासन से परमिशन लेना जरुरी होगा. ताकि बड़े नेता जिन्हें Z प्लस या Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किया जा सके ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सकें. कोई भी चुनावी सभा का खर्च पार्टी को स्वयं कराना है, इसमें प्रशासन किसी प्रकार का खर्चा नहीं करेगी. उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा की चुनावी सभा, चुनावी रैली के लिए ऑनलाइन के माध्यम से परमिशन लिया जा सकता है. बैठक में एसएसपी चन्दन कुमार सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें- मरकच्चो">https://lagatar.in/a-huge-tree-fell-on-the-official-vehicle-of-markachho-bdo-bdo-co-narrowly-escaped/">मरकच्चो

बीडीओ के सरकारी वाहन पर गिरा विशाल पेड़, बाल-बाल बचे बीडीओ-सीओ

इलेक्शन के समय कितना कैश लेकर घूम सकते है.

50 हजार से कम कैश रहने पर कोई कार्रवाई नहीं 50 हजार से ज्यादा कैश रहने पर अगर वैलिड डॉक्यूमेंट नही है तो उसका स्क्रुटनी किया जायेगा 10 लाख से ऊपर कैश रहने पर, इनकम टैक्स से संबंधित जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी [wpse_comments_template]

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