Vinit Abha UpaDhyay Ranchi : रांची के सदर थाना में अपराधियों से जब्त किये गये 2 करोड़ 57 लाख रुपए जमा हैं. यह पूरी राशि दो -दो हजार के नोटों के रूप में एक बैंक के बक्से में ताला लगाकर रखी गयी है और ताले की चाबी केस के अनुसंधानकर्ता (IO) के पास है. केस के सूचक ने कोर्ट से आग्रह किया है कि दो हजार के नोटों को बदलने की इजाजत दे दी जाये क्योंकि अगर सितंबर के अंत तक दो हजार के नोट बदली नहीं किये गये तो वह बेकार हो जायेंगे. सूचक कनक ओझा के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सदर थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि दो हजार के नोटों पर पाबंदी लगने से पहले जब्त किये गये 2 करोड़ 57 लाख रुपए को बदल दिया जाये.
पुलिस ने क्यों जब्त किये हैं ये नोट
दरसअल वर्ष 2019 में एसबीआई और यूबीआई की 20 अलग-अलग एटीएम में एसआइएस कर्मियों को 4.07 करोड़ रुपये डालने का जिम्मा मिला था. लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों ने नौ से 15 दिसंबर के बीच चार करोड़ से अधिक की राशि का गबन कर लिया. पैसे गबन करने के बाद एजेंसी के सुरक्षाकर्मी फरार हो गये, जिसके बाद एटीएम में डाली जाने वाली कैश का ऑडिट एसआइएस के अधिकारियों ने किया, तब पता चला कि बैंक की ओर से दी गयी पूरी रकम एटीएम में डाली ही नहीं गयी है. ब्रांच इंचार्ज कंचन ओझा ने सदर थाने में एफआइआर दर्ज कराई
इसके बाद कंपनी के तत्कालीन ब्रांच इंचार्ज कंचन ओझा ने सदर थाने में एफआइआर दर्ज कराई जिसका केस नंबर 578/2019 है. सिक्योरिटी एजेंसी एसआइएस के कैश मेनेजमेंट के सहायक प्रबंधक कंचन ओझा की ओर से 18 दिसंबर 2019 को गणेश ठाकुर और शिवम कुमार के खिलाफ रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसके बाद पुलिस ने रांची और बिहार समेत अन्य राज्यों में छापेमारी कर 2 करोड़ 57 लाख रुपए बरामद किये थे. यही पैसे पुलिस के पास हैं. [wpse_comments_template]
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