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रांची : संदीप थापा और बिट्टू सिंह ठेकेदार हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में बरी

Ranchi : ठेकेदार शक्ति सिंह हत्याकांड के आरोपी संदीप थापा और बिट्टू सिंह समेत 6 अन्य आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दरअसल 26 दिसंबर 2015 को शक्ति सिंह की हत्या गोली मारकर की गई थी. इस हत्याकांड को हरमू बिजली ऑफिस के पास अंजाम दिया गया था. जिसके बाद संदीप थापा पर होटवार जेल में रहते हुए हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष संदीप थापा पर लगे आरोप को साबित नहीं कर पाया, जिसका लाभ आरोपियों को मिला. जिसके बाद अपराधी संदीप थापा समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त राजीव रंजन की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस मामले में संदीप थापा और बिट्टू सिंह की ओर से अधिवक्ता सुनील पाण्डे ने बहस की. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/fear-of-unemployment-is-haunting-hundreds-of-employees-of-companies-working-for-jharkhand-police/">झारखंड

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