मिठाई का एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी है
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, हर मिठाई का एक्सपायरी डेट दुकानदार को लगाना जरूरी है. इस आदेश का असर शुरुआती कुछ दिनों तक तो दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद दुकानदार लापरवाह हो गए. ऐसे में कई दिन पुरानी मिठाइयों की बिक्री भी धड़ल्ले से जारी है. इससे लोगों के स्वास्थ पर बुरा असर पड़ रहा है.जानें किस मिठाई का कब होता है एक्सपायरी डेट
एक-दो दिन चलने वाली मिठाई : कलाकंद, मिल्ककेक, रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई, शाही टोस्ट, मलाई रोल, खीर मोहन, मोहन भोग. तीन-चार दिन चलने वाली मिठाई : मावा घेवर, गुझिया, तिल बुग्गा, केसर कोकोनट, मोदक, खोवा-बादाम बर्फी, प्लेन बर्फी, चॉकलेट बर्फी, पेड़ा, नारियल की बर्फी, मोतीचूर का लड्डू. सात दिन तक चलने वाली मिठाई : प्लेन घेवर, मूंग बर्फी, आटा लड्डू, काजू कतली, काजू केसर बर्फी, काजू रोल व बालूशाही. इसे भी पढ़ें– प्रेम">https://lagatar.in/ak-47-recovered-from-prem-prakashs-house-ed-to-present-weapon-as-vital-evidence/">प्रेमप्रकाश के घर AK-47 बरामद मामला, हथियार को अहम सबूत के तौर पर पेश करेगा ED [wpse_comments_template]