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दुकानदारों ने दायर की अवमानना याचिका
गौरतलब है कि 3 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट ने मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 10 मार्च तक शिफ्ट करने का आदेश दिया था. परंतु रांची नगर निगम के द्वारा उस अवधि में शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी. मोरहाबादी के दुकानदारों ने हाईकोर्ट द्वारा दिये समय बीत जाने के 3 दिन के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट में 14 मार्च को सुबह अवमानना याचिका दायर की. इसकी जानकारी नगर निगम को मिलने के नगर निगम ने आनन-फानन में बैठक कर दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था देने का निर्णय लिया. इसे भी पढ़ें - अखिलेश">https://lagatar.in/akhilesh-claims-sp-alliance-has-won-304-seats-raised-the-issue-of-postal-ballot/">अखिलेशका दावा, 304 सीटों पर सपा गठबंधन जीता है, उठाया पोस्टल बैलेट का मुद्दा
निगम ने दुकानदारों को किया आश्वस्त
निगम ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि सभी दुकानदार एमटीएस के पास एवं रजिस्ट्री ऑफिस के पास लगाने की अनुमति दी जायेगी. रांची नगर निगम इसकी पूरी गारंटी लेता है कि वहां किसी प्रकार का दिक्कत मोरहाबादी के दुकानदारों को दुकान लगाने में नहीं होगी. इसे भी पढ़ें - हर">https://lagatar.in/will-give-one-stadium-to-each-mla-send-recommendation-hafizul-hasan/">हरविधायक को एक-एक स्टेडियम देंगे, भेजें अनुशंसा: हफीजुल हसन
जल्दी से जल्दी दुकानों को शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे
रांची नगर निगम के खिलाफ कल मोरहाबादी के दुकानदारों के द्वारा अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई. उसके बाद रांची नगर निगम हरकत में आया और दो जगहों को चिन्हित कराकर दुकानों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और ज्यादा से ज्यादा हम लोग दुकानों को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें - वाटर">https://lagatar.in/the-depth-will-not-be-more-than-5-feet-near-water-fall/">वाटरफॉल के पास 5 फीट से ज्यादा नहीं होगी गहराई, लोहा की बैरिकेटिंग व बनेगा छोटा होटल [wpse_comments_template]