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रांची: प्रतिबंधित मांस कांड में अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 10 को

प्रतिबंधित मांस कांड के दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी. आज सुनवाई नहीं होने की वजह से न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगली तिथि निर्धारित की है.
 

Ranchi : प्रतिबंधित मांस कांड के दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी. आज सुनवाई नहीं होने की वजह से न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगली तिथि निर्धारित की है.

 

प्रतिबंधित मांस कांड के नामजद अभियुक्त शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा और तौफीक कुरैशी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत निचली अदालत द्वारा रद्द की जा चुकी है.

 

इससे पहले कोलेबिरा प्रतिबंधित मांस कांड में हाईकोर्ट से खालिस रजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है. कोलेबिरा कांड में हाईकोर्ट ने मार्च 2025 में अग्रिम जमानत दी थी. प्रतिबंधित मांस का यह मामला लोवर बाजार थाना से संबंधित है.

 

लोवर बाजार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 29 अक्टूबर 2025 को आजाद बस्ती (गुदड़ी चौक के पास) में छापा मार कर करीब 38 क्विंटल प्रतिबंधित मांस जब्त किया था, जो विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में छुपा कर रखा गया था. छापामारी के दौरान इससे संबंधित लोग भागने लगे. पुलिस ने इसमें से चार लोगों को दौड़ा कर पकड़ लिया. लेकिन दो लोग भागने में कामयाब हो गए.

 

पुलिस ने इस कांड में दर्ज प्राथमिकी में पकड़े गए लोगों के अलावा मौके से भागने में सफल होने वाले शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा और तौफीक कुरैशी को भी नामजद अभियुक्त बनाया. इन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. इसके बाद इन दोनों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

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