Ranchi : राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रमोद राम के दंड को बरकरार रखा गया. सीएम चंपाई सोरेन ने प्रमोद राम की अपील अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है. उनके खिलाफ लगाए गए तीन वेतन वृद्धि के दंड को बरकरार रखने का आदेश दिया गया है. कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले छह मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले में स्वीकृति भी मिली थी. इसे भी पढ़ें -बिहारः">https://lagatar.in/bihar-police-issued-a-challan-of-rs-1-lakh-to-a-youth-for-not-wearing-a-helmet/">बिहारः
हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने युवक को थमाया एक लाख का चालान
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हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने युवक को थमाया एक लाख का चालान
क्या है मामला
कुंदा चतरा के तत्कालीन सीओ प्रमोद राम ने ग्राम डोकवा एवं मौजा-पचंबा की कुल 50-50 एकड़ जमीन नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड को अवैध रूप से जमाबंदी किया. इस मामले में आरोप प्रमाणित हुआ. चतरा के तत्कालीन डीसी ने आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी. इसके बाद सीओ प्रमोद राम ने अपील अभ्यावेदन दिया. इसकी समीक्षा के बाद सरकार ने अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया. इसे भी पढ़ें -बेंगलुरु">https://lagatar.in/bengalurus-rameshwaram-cafe-blast-case-war-of-words-between-bjp-and-tmc-over-arrest/">बेंगलुरुका रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामला : गिरफ्तारी को लेकर भाजपा और टीएमसी में जुबानी जंग [wpse_comments_template]
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