Ranchi: नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के 3 आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है. रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया. तीनों दोषियों की सजा की बिंदु पर 29 सितंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है उसमें एक नाबालिग समेत समेत विजय रजवार और प्रेम कुमार का नाम शामिल हैं. दरअसल, तीनों ने 11 अगस्त 2020 को डोरंडा थाना क्षेत्र के पोखर टोली में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. नाबालिग पीड़िता से आरोपी विजय की जान पहचान थी. विजय ने पीड़िता को धोखे से फोन कर बिरसा चौक बुलाया और जबरन स्कूटी पर बैठाकर आरोपियों ने पोखर टोली स्तिथ के एक बाउंड्रीवाल में ले गए, जहां जबरन पीड़िता को शराब पिलाई और बारी-बारी से सभी ने दुष्कर्म किया. प्राथमिकी के मुताबिक, दुष्कर्म के बाद तीनों आरोपियों ने पीड़िता को यह धमकी दी अगर उसने कहीं मुंह खोला तो उसे जान से मार देंगे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को बिरसा चौक पर छोड़ दिया. जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ डोरंडा थाना में कांड संख्या 211/2020 दर्ज कराया गया था.
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