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रांची हिंसा मामला : आरोपी इरफान उर्फ जुबेर को बेल देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Ranchi : रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा के आरोपी इरफान अंसारी उर्फ़ जुबेर आलम को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. इरफान उर्फ़ जुबेर ने झारखंड हाईकोर्ट में नियमित ज़मानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसपर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. जमानत अर्जी पर सरकार और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी इरफान 25 जुलाई 2022 से न्यायिक हिरासत में हैं. इसे भी पढ़ें - मध्यप्रदेश">https://lagatar.in/madhya-pradesh-the-mischievous-element-applied-itching-powder-on-the-body-of-minister-brijendra-singh-condition-worsened/">मध्यप्रदेश

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डेली मार्केट थाना में चार प्राथमिकी दर्ज हुई

बता दें कि रांची में 10 जून 2022 को हिंसा हुई थी. जिसके बाद डेली मार्केट थाना में चार प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जिसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल इस केस की जांच CID कर रही है. रांची हिंसा से जुड़े केस में कई आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट से पहले ही बेल मिल चुकी है. इसे भी पढ़ें -PIL">https://lagatar.in/pil-cash-scandal-businessman-amit-agarwal-and-advocate-rajeev-kumar-sought-time-to-file-discharge-from-ed-court/">PIL

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