Ranchi : रांची हिंसा के प्रमुख आरोपी की बेल पिटीशन हाईकोर्ट से ठुकरा दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने मोहम्मद माज को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है. दोनों पक्षों को ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद माज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में हुई. आरोपी मोहम्मद माज की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता फ़ैज उर रहमान ने अदालत में पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने पक्ष रखते हुए मोहम्मद माज की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.
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10 जून को नमाज के बाद हुई थी हिंसा
बता दें कि रांची में 10 जून को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिन्दू धार्मिक स्थल समेत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है. जिसके बाद से पुलिस लगातार हिंसा की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच CID कर रही है.
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