Ranchi : श्रम विभाग ने रांची के प्रतिष्ठान और कारखाना संचालकों को 10 दिन के भीतर वित्तीय वर्ष 2021- 22 की वार्षिक विवरणी जमा करने का निर्देश दिया है. उप श्रमायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस प्रतिष्ठान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं या जिस कारखाना में 10 या उससे अधिक कामगार नियोजित हैं और उसकी स्थापना के प्रारंभ की अवधि पांच वर्ष पूरी हो चुकी है, उसे अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है. बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 19 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आठ महीने के अंदर बोनस भुगतान करना जरूरी है. इसके साथ ही भुगतान नियमावली 1975 के नियम 5 के तहत वार्षिक विवरणी निरीक्षक को 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना है. वार्षिक विवरणी नहीं भेजने पर दंड का प्रावधान है. निर्देश दिया गया है जिन प्रतिष्ठानों ने वित्तीय वर्ष 2021 22 का विवरणी अभी तक श्रम विभाग के कार्यालय में जमा नहीं किया है, वे 10 दिनों के अंदर जमा करें. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-rjds-iftar-party-on-thursday-in-charge-jayprakash-yadav-reached-ranchi/">झारखंड
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10 दिन में वार्षिक विवरणी जमा करें रांची के प्रतिष्ठान और कारखाना संचालक : उप श्रमायुक्त

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