निचली अदालत ने बेल देने से किया था इनकार
यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोपी सुनील तिवारी को निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए गुहार लगाई है. इससे पहले अरगोड़ा थाना के कांड संख्या 229/ 2021 में आईओ ने न्यायालय से वारंट प्राप्त कर लिया है. इसके बाद सुनील तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.सुनील तिवारी पर लगे हैं कई गंभीर आरोप
बता दें कि सुनील तिवारी पर उनके यहां काम करने वाली एक युवती ने दुष्कर्म और यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाये हैं. इस मामले में युवती के द्वारा अरगोड़ा थाने में कांड संख्या 229/ 2021 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. जिसकी जांच रांची पुलिस कर रही है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता का164 के तहत बयान भी दर्ज हो चुका है. इसे भी पढ़ें-लोकप्रियता">https://lagatar.in/measure-of-popularity-is-hate-those-who-do-business-of-hate-are-more-popular/">लोकप्रियताका पैमाना नफरत है, जो नफरत का कारोबार करते हैं, वह ज्यादा लोकप्रिय है [wpse_comments_template]
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