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आरबीआई ने टोकनाइजेशन की डेडलाइन बढ़ायी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 30 जून के बाद सेव नहीं कर पायेंगे कार्ड डिटेल

LagatarDesk :   आरबीआई ने कार्ड  ऑन फाइल टोकनाइजेशन की डेडलाइन 6 महीने के लिए बढ़ा दी है. इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है. बैंक ने गुरुवार को भेजे एक सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी है. आरबीआई ने विभिन्न उद्योग निकायों की मांग के बाद कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की समय सीमा बढ़ायी है. आरबीआई ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को भेजे गये अपने सर्रकुलर में कहा कि CoF  डेटा को स्टोर करने की समयसीमा को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है. इसके बाद पेंमेंट गेटवे से CoF  डेटा को हटाना होगा.

30 जून के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स नहीं होगा सेव

टोकनाइजेशन आपके कार्ड के डिटेल्स के लिए एक यूनिक एल्गोरिथम-जनरेटेड कोड या टोकन है. टोकन ग्राहकों को कार्ड के डिटेल्स को उजागर किये बिना इन प्लेटफार्मों पर आसानी से पेमेंट करने की अनुमति देगा. इससे ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट को सेफ और सिक्योर बनाता है. इसके तहत 30 जून 2022 से ग्राहक Amazon, Flipkart, Swiggy, Zomato  या दूसरे किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पायेंगे. इसे भी पढ़े : हिंदू">https://lagatar.in/political-turmoil-continues-over-hindu-vs-hindutva-remarks-union-minister-narayanaswamy-said-rahul-gandhi-is-not-hindu/">हिंदू

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ग्राहकों को हर बार डालने होंगे कार्ड डिटेल

बता दें कि आरबीआई ने सितंबर में किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए नये दिशानिर्देशों की घोषणा की थी. नये नियमों के अनुसार, ग्राहकों को हर बार किसी भी वेबसाइट से चेकआउट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दर्ज करने होंगे. क्योंकि उनके कार्ड की डिटेल्स अब इन प्लेटफार्मों पर सेव नहीं की जायेगी. हालांकि, ऐसे में हर ट्रांजेक्शन में कार्ड डिटेल्स ऐड करने की परेशानी से बचने का एक तरीका टोकन के माध्यम से हल किया जायेगा. इसे भी पढ़े : आईपीओ">https://lagatar.in/2021-was-the-year-of-ipo-63-companies-raised-1-point-18-lakh-crore-4-point-5-times-more-than-2020/">आईपीओ

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परेशानी से बचने के लिए कार्ड को कर सकते हैं टोकन

ग्राहकों को अगर इस परेशानी से बचना है तो वो अपने कार्ड को टोकन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने कार्ड को टोकनाइज करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सहमति देनी होगी. एक बार जब आप एपरूवल दे देते हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार्ड नेटवर्क को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ डिटेल्स एन्क्रिप्ट करने के लिए कहेंगे. इसे भी पढ़े : CJI">https://lagatar.in/cji-nv-ramana-termed-the-blast-in-ludhiana-district-court-a-worrying-trend/">CJI

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केवल मास्टर और वीजा कार्ड को कर सकते हैं टोकन

जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एन्क्रिप्टेड डिटेल्स प्राप्त कर लेता है,  तो ग्राहक अपने आने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उस कार्ड को स्टोर कर सकेंगे. मालूम हो कि फिलहाल यह सुविधा केवल मास्टरकार्ड और वीजा कार्ड पर उपलब्ध है. इसे भी पढ़े : Corona">https://lagatar.in/corona-update-44-new-corona-patients-found-in-24-hours-236-active-cases/">Corona

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