Ranchi : भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बुलाये गये बंद के कारण रांची सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ता और उनके मुवक्किल अदालत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.
ऐसे में रांची जिला बार एसोसिएशन (RDBA) ने रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त से यह आग्रह किया है कि अगर कोई अधिवक्ता किसी मामले में पक्ष नहीं रख पा रहा है तो 27 मार्च को सूचीबद्ध मामलों में विपरीत आदेश पारित न किया जाये.
रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से यह पत्र जारी किया गया है.
बता दें कि भाजपा द्वारा बुलाये गये बंद के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और रांची शहर के प्रमुख चौक चौराहे जाम हैं, बंद की वजह से अधिवक्ता भी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.