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हाइकोर्ट ने ट्रैक्टर नीलामी पर लगाई रोक समेत लातेहार की दो अहम खबरें पढ़ें एक साथ

 
Latehar : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को नीलाम होने वाली उगदेव उरांव की ट्रैक्टर की नीलामी पर रोक लगा दी है. झारखंड उच्च न्यायालय ने श्री उरांव की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को उक्त वाहन की नीलामी प्रक्रिया तत्काल स्थगित रखने का आदेश पारित किया है. वाहन स्वामी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि उगदेव उरांव की स्वराज ट्रैक्टर जेएच 07 एल 2507 बारियातू थाना कांड संख्या 21/ 2023 के तहत बीते 4 मार्च 2023 को अवैध कोयला का परिवहन करने के आरोप में पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था. वाहन स्वामी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो. अब्दुल नसीर की अदालत में वाहन मुक्ति के लिए पीटिशन दाखिल किया था, जिसे सुनवाई के उपरांत अदालत द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उक्त वाहन की अधिहरण की प्रक्रिया जारी हो चुकी है. उक्त आदेश को प्रार्थी ने अधिवक्ता प्रशांत कुमार राहुल के माध्यम से क्रिमिनल रिट दायर कराते हुए अदालत से उक्त वाहन के अधिहरण की कार्रवाई को चुनौती दी थी. इसी बीच उक्त वाहन को कंफीस्केट कर लिया गया व 25 जुलाई को नीलाम करने की निविदा भी जिला खनन कार्यालय द्वारा जारी कर दी गई. उक्त नीलामी आदेश को अधिवक्ता राहुल ने आइए संख्या 6339/ 2023 फाइल करके अदालत को बताया कि उक्त वाहन की नीलामी की तिथि 25 जुलाई निर्धारित है. इस पर तत्काल लिस्टिंग करने का आदेश पारित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए उक्त ट्रैक्टर की नीलामी को तत्काल स्थगित रखने का आदेश पारित किया है. उच्च न्यायालय ने स्थगन का आदेश लातेहार जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. मालूम हो आगामी 25 जुलाई को जिला खनन कार्यालय द्वारा उक्त वाहन की नीलामी निविदा आमंत्रित कर खरीदारों को भाग लेने की अपील की थी. जिला खनन कार्यालय द्वारा उक्त वाहन की नीलामी क्रमांक संख्या 14 के तहत घोषित करते हुए उसकी अनुमानित बाजार मूल्य ₹520000 रखी गयी है.

स्कूल में हो रहे काम को जिप सदस्य ने कराया बंद, घटिया काम करने का लगाया आरोप

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alt="" width="600" height="400" /> प्लस टू विद्यालय, मनिका के भवन मरम्मति में घटिया कार्य किये जाने की शिकायत पर सोमवार को जिला परिषद सदस्य बलवंत कार्य स्थल पहुंचे. उन्होंने शिकायत सही पाया और काम को बंद करा दिया. जिप सदस्य ने कहा कि जब तक संबंधित विभाग के कनीय अभियंता कार्यस्थल पर प्राक्कलन के साथ नहीं पहुंचेंगे, काम किसी भी सुरत में चालू नहीं करने दिया जायेगा. कहा अफसरशाही इतना प्रभावी हो गया है कि कनीय अभियंता तक जनप्रतिनिधियों के फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं. जिस प्रकार संवेदक के द्वारा जीर्ण-शीर्ण छज्जे के उपर रंग रोगन कर सरकार की राशि की बंदरबांट करने की कोशिश की गयी है. उससे पता चलता कि इसमें विभागीय संलिप्तता है. घटिया मरम्मती से कभी भी छात्रों की जान-आफत में आ सकती है. उन्होंने संवेदक के द्वारा घटिया निर्माण कार्य को आगामी जिला परिषद की बैठक में उठाने की बात कही. बताते चलें कि मनिका प्लस टू विद्यालय की मरम्मति लालबिहारी यादव नामक ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है. इसे भी पढ़ें : बरही">https://lagatar.in/barhi-ganja-laden-vehicle-crashed-vehicle-seized-case-registered-against-owner-and-driver/">बरही

: गांजा लदा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी जब्त, मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज
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