Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उसने रांची पुलिस को पंडरा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगडा थाना, मोरहाबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के 4 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था.
हाईकोर्ट के इस आदेश और ED के अधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध पंडरा थाना में दर्ज प्राथमिकी में हाईकोर्ट की पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी. राज्य सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुनदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने हाईकोर्ट को मूल याचिका जल्द सुनवाई और मामला निष्पादित करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार की अपील ठुकरा दी है. शीर्ष अदालत में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी और अधिवक्ता जयंत मोहन ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा.
दरअसल रांची के पंडरा ओपी में पिछले वर्ष कांड संख्या 507/2024 और 508/2024 दर्ज की गयी थी. पहली प्राथमिकी में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने रंगदारी की मांग कर अपहरण करने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने संजीव कुमार पांडेय, रवि कुमार, प्रशांत, दीवाकर व अन्य पर आरोप लगाया था. उनके मुताबिक, दो अक्टूबर को आरोपित उनके कार्यालय आये और हथियार का भय दिखाकर एक सादे कागजात पर लिखवाया कि उन्होंने छह करोड़ 40 लाख रुपये संजीव कुमार पांडेय से लिया है. वे उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गये और उनकी एक अन्य कार भी ले ली. संजीव कुमार पांडेय ने अपने खाते में 11 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कराया और 54 चेकबुक ले ली.
दूसरी प्राथमिकी संजीव कुमार पांडेय नामक व्यक्ति ने धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं में दर्ज कराई थी. उन्होंने अधिवक्ता सुजीत कुमार पर आरोप लगाया था कि जमीन घोटाला केस की जांच कर रही ईडी को मैनेज करने के नाम पर नामकुम के सीओ प्रभात भूषण सिंह, धनबाद के डीटीओ दीवाकर द्विवेदी और कांके के अंचलाधिकारी जयकुमार राम से अधिवक्ता सुजीत कुमार ने करीब छह करोड़ रुपये की ठगी की है. दोनों ही प्राथमिकियों में जांच पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है.
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