Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिये अपने एक फैसले में राज्य सरकार को एक अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अनिश्चितकालीन अनियमित नियुक्ति की हानिकारक प्रथा को जारी नहीं रखा जा सकता. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने 10 साल बाद उस क्लर्क को नियमित करने का आदेश दिया है, जिसे 2008 से दैनिक वेतन के आधार पर और बाद में संविदा के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था. डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए राज्य सरकार को अन्य कर्मचारियों के समान क्लर्क के रूप में अपीलकर्ता की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया.
सेवा नियमित करें, अनिश्चितकालीन अनियमित नियुक्ति की हानिकारक प्रथा जारी नहीं रखी जा सकती : HC
Last Updated: Nov 27, 2024 12:00 AM (IST)