Ranchi: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े तीसरे मामले में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह मामला देवघर जिला के मधुपुर थाना में दर्ज हुआ था. जिसके खिलाफ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दरअसल बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए छह अलग-अलग जिलों में बाबूलाल को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है. पूर्व में सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 104/2023 में बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की.
इसे भी पढ़ें –युवाओं के लिए खुशखबरी, देवघर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में निकली बंपर वैकेंसी
Leave a Reply