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शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को हाईकोर्ट से राहत, उत्पाद विभाग के आदेश पर रोक

 
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने शराब दुकानों को मैन पावर आपूर्ति करने वाली कंपनियों की बैंक गारंटी जब्त करने के आदेश पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट के इस आदेश से मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिली है. सोमवार को विभिन्न कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को करेगा. मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों की ओर से सोमवार को अदालत से विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया था. उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विभाग के आदेश पर रोक लगा दी. दरअसल नौ जनवरी को उत्पाद विभाग ने मैन पावर आपूर्ति करने वाली कई कंपनियों को बकाया राशि नहीं देने पर उनकी बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश जारी किया था. जिसके खिलाफ कंपनियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है. इसे भी पढ़ें – प्रधानमंत्री">https://lagatar.in/pm-modi-inaugurates-z-morh-tunnel-in-ganderbal-jammu-and-kashmir/">प्रधानमंत्री

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