LagatarDesk : केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए राहत दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी है. कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. ताकि टैक्सपेयर्स को राहत दी जा सके. पर्सनल आईटीआर की डेडलाइन को 2 महीने तक बढ़ाया गया है. यानी टैक्सपेयर्स अब 30 सितंबर तक टैक्स जमा कर सकते हैं. कंपनियों और पार्टनरशिप फर्म के लिए डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है. यानी अब कंपनी 30 नवंबर तक टैक्स जमा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख
(1) एसेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष) के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 से बढ़कर 30 सितंबर 2021 कर दी गयी है.
2) इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 हो गयी है.
3) टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गयी ह
(4) बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है.
(5) फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गयी है.
(6) कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के लिए टीडीएस की फाइलिंग तिथि 31 मई को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
कौन फाइल करता है आईटीआर-1 या आईटीआर-4
इनकम टैक्स कानून के तहत जिन लोगों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं,
जानें क्या है फॉर्म 16
फॉर्म 16 आयकर रिटर्न फाइल करने में मदद करता है. साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है. फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है. इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं. यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गये TDS को दर्शाता है.
बिलेटेड रिटर्न कब फाइल करते हैं टैक्सपेयर्स
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी देनी पड़ती है. बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है.
क्या होता है रिवाइज्ड आईटीआर
वहीं रिवाइज्ड आईटीआर कोई टैक्सपेयर तब फाइल करता है, जब उससे ओरिजनल टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है. रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है.
ऑनलाइन आईटीआर (ITR) ऐसे फाइल करें
- सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करें.
- यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
- अब ‘e-File’ टैब पर जायें और Income Tax Return की लिंक पर क्लिक करें.
- कौन सा ITR फॉर्म भरना है, वो चुनें औऱ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें.
- आप यदि ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करना होगा
- वहीं, रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो आपको ‘Revised Return’ पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको यहां Prepare and Submit Online पर क्लिक करके Continue करें.
- नये पेज पर मांगी गयी सारी जानकारियों को भरें और Save करते जायें क्योंकि Session TimeOut हो जाने पर भरी गयी डिटेल्स गायब हो जायेंगी.
- यहां आपको अपने इंवेस्टमेंट की सारी जानकारियां, इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स भी भरनी है.
- सारी डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में Verification का पेज आयेगा. इसे वेरिफाई कर दें.
- इसके बाद Preview and submit पर क्लिक करें और फिर ITR सबमिट कर दें.