Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े एक और मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बाबूलाल के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की.
यूट्यूब चैनल पर बाबूलाल ने दिये थे आपत्तिजनक बयान
दरअसल बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिये बयान पर आपत्ति जताते हुए छह अलग-अलग जिलों में उनको आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. एक मामला रामगढ़ थाने में भी दर्ज हुआ था. जिसके खिलाफ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. पूर्व में सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 104/2023 में बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है.
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