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आचार संहिता उल्लंघन मामला : सीएम हेमंत को HC से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक

Ranchi :  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर आज मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है. अगली सुनवाई में पूर्व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है. हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने बहस की. (पढ़ें, साहिबगंज">https://lagatar.in/son-of-ed-witness-vijay-hansda-in-illegal-mining-case-dies-in-road-accident/">साहिबगंज

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क्रिमिनल रिट दाखिल कर सीएम ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. जिसमें उन्होंने अदालत से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द की जाये. मुख्यमंत्री ने जिस FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है. इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है. इसमें हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-indefinite-strike-did-not-work-now-displaced-people-will-fast-in-front-of-raj-bhavan/">चांडिल

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2014 के चुनाव प्रचार से जुड़ा है मामला

बता दें कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे. उस दौरान उनपर आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज किया गया था. आचार संहिता से जुड़े इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिविल कोर्ट में चल रही है. इसे भी पढ़ें : सेम">https://lagatar.in/same-sex-marriage-sc-put-ball-in-the-governments-court-said-we-cannot-make-a-law-decision-has-to-be-taken-byparliament/">सेम

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