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कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी

Mumbai/ Chennai : स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने की खबर है. बता दें कि कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गयी विवादित टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज है. पुलिस ने उन्हें दूसरा समन 31 मार्च के लिए जारी किया है. कुणाल कामरा ने इसे लेकर मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कुणाल कामरा ने अदालत में दायर याचिका में गुहार लगाई थी कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं.

कामरा  ने शो मेंं  शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग पेश किया था

कामरा ने कहा, मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने की आशंका के कारण जमानत चाहते हैं. मामला यह है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा हाल ही में मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग पेश किया था, शो के बाद शिवसेना समर्थकों ने क्लब और उससे जुड़े होटल में तोड़फोड़ की. शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. मुंबई पुलिस ने कामरा को दो बार समन भेजा. उसे 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में आने को कहा गया है. इसे भी पढ़ें : नेपाल">https://lagatar.in/violent-clashes-between-monarchy-supporters-and-police-in-nepal-firing-arson-curfew/">नेपाल

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