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ED के डिप्टी डायरेक्टर देवद्रत झा को राहत, कोर्ट ने खारिज की पंकज मिश्रा की याचिका

 
Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डिप्टी डायरेक्टर देवद्रत झा को रांची ED कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED की स्पेशल कोर्ट ने पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी. याचिका खारिज होने से अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. पंकज मिश्रा की याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे पढ़ें-कैंब्रियन">https://lagatar.in/principal-hoisted-the-tricolor-at-cambrian-public-school-said-india-is-a-country-of-vibrant-and-dynamic-constitution/">कैंब्रियन

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सुनवाई के दौरान पंकज मिश्रा के अधिवक्ता  ने अदालत में अपनी बहस के दौरान कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने तथ्य छुपाए हैं. जबकि ED के अधिवक्ता ने अपनी बहस में पंकज मिश्रा की याचिका की मेंटीबिलटी पर सवाल उठाया था. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा. CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक डायरेक्टर देवदत्त झा के खिलाफ ईडी की विशेष कोर्ट में शिकायत दर्ज की है. शिकायत में सहायक डायरेक्टर के खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया है. पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और अधिवक्ता राजेश कुमार ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें-जनवरी">https://lagatar.in/heat-breaks-record-in-january-maximum-temperature-of-ranchi-8-degree-celsius-above-normal/">जनवरी

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