New Delhi : रेप केस में फंसे भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में तीन महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि इससे उनकी छवि खराब होगी.
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सरकार समेत पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़े दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर सोमवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने हुसैन की याचिका पर दिल्ली सरकार समेत विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा. इसे भी पढ़ें – पाकुड़">https://lagatar.in/pakur-conspiracy-to-destabilize-cm-hemant-soren-will-not-succeed-gopal-singh/">पाकुड़: सीएम हेमंत सोरेन को अस्थिर करने की साजिश सफल नहीं होगी- गोपाल सिंह [wpse_comments_template]
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