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झारखंड राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन, मुख्य सचिव अध्यक्ष, गृह सचिव व डीजीपी सदस्य

झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति (SEC) का पुनर्गठन किया गया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है.
 

  SAURAV SINGH

 Ranchi  :  झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति (SEC) का पुनर्गठन किया गया है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी किया है. यह कदम राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों, विशेषकर आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के कुशल निष्पादन और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

 

आदेश में कहा गया है कि समिति की सहायता के लिए समय-समय पर ऐसे अन्य पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जा सकेगा, जिन्हें उपयुक्त समझा जाये. यह प्रावधान समिति को आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सलाह और सहयोग प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा.

 

 पुनर्गठित राज्य कार्यकारी समिति में शामिल अधिकारी  

 

अध्यक्ष: मुख्य सचिव

सदस्य: गृह सचिव

सदस्य: वित्त विभाग सचिव

सदस्य: स्वास्थ्य विभाग के सचिव

सदस्य सह संयोजक: आपदा  प्रबंधन विभाग के सचिव

सदस्य : डीजीपी

 

राज्य कार्यकारी समिति (SEC) क्या है?

 

राज्य कार्यकारी समिति (SEC) राज्य सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण निकाय है. इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार के कार्यों के निष्पादन में सहायता करना, कार्यों का समन्वय करना और किसी विशिष्ट क्षेत्र, जैसे आपदा प्रबंधन या किसी विशेष योजना से संबंधित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है.

 

 एसईसी प्रमुख राज्य अधिकारियों से बनी होती है और यह विभिन्न योजनाओं और दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है. यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियां और योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हों और उनके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

 

 विशेष रूप सेआपदा प्रबंधन के संदर्भ में एसईसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों, राहत कार्यों और पुनर्वास प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

 

 

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