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के जलाशयों में अतिक्रमण और मेडिकल वेस्टेज फेंके जाने पर रोक लगाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
अदालत ने 2 सप्ताह के अंदर एनएच को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने कहा है की कोडरमा एनएच का निर्माण जल्द खत्म करना होगा . सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया की कोडरमा की सड़कों के गढ़ों का मरम्मत कर दिया गया है. जिसपर अदालत ने कहा की सिर्फ गड्ढों को मरम्मत करने से काम नहीं चलेगा. बल्कि पूरी सड़क का काम जल्द खत्म करना होगा. अब 2 सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी. इसे भी देखें-अदालतों">https://lagatar.in/security-of-courts-will-not-be-tolerated-on-the-next-hearing-cs-home-secretary-and-other-officers-join-vc-and-tell-the-court-the-plan-high-court/19937/">अदालतोंकी सुरक्षा पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, अगली सुनवाई के दिन सीएस, गृह सचिव समेत अन्य अधिकारी वीसी से जुड़कर अदालत को योजना बताएं- हाईकोर्ट बता दें की रांची से बिहार जाने के क्रम में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की स्कॉट में शामिल दो गाड़ियां कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के गुना इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी इस दुर्घटना में स्कॉट कर रही जिप्सी में सवार दो जवान घायल भी हो गए थे. इस सड़क दुर्घटना में चीफ जस्टिस को किसी तरह की क्षति तो नहीं हुई थी. लेकिन उनके स्कॉट में शामिल गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी थी. इस दुर्घटना के पीछे कोडरमा की वज जर्जर सड़क बताया गया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कोडरमा की बदहाल सड़क के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की है और अब इस स्वतः संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया गया है.

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