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RERA ने झारखंड के 10 प्रोजेक्ट्स को किया रद्द, बिल्डरों ने जमा नहीं किये थे डॉक्यूमेंट

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Ranchi: झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने राज्य के 10 नये प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है. रेरा बिल्डरों की कोई लापरवाही और मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. जिन 10 प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिये गये आवेदन के साथ पूरे पेपर्स जमा नहीं किये थे. स्क्रूटनी के बाद जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गये तो उन्होंने जमा नहीं किया. जिसके बाद रेरा ने धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, बोकारो और सरायकेला के 10 बिल्डर्स का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया.

ये 10 प्रोजेक्ट्स किये गये रद्द

  • मोहिनी एक्सटेंशन अपार्टमेंट, कोलाकुसुमा, धनबाद
  • रुद्राक्ष, कोलाकुसुमा, धनबाद
  • जानकी एन्क्लेव, कुसुम विहार, बीसीसीएल टाउनशिप, सरायढेला, धनबाद
  • अलकनंदा एंड भागीरथी, बोकारो
  • शाश्वत सिटी पैलेस- 6, P/16, सिटी सेंटर- 4, बोकारो
  • गोकुल कृष्णा, भाटिया बस्ती, कदमा, जमशेदपुर
  • दुर्गा स्मृति, उलियां, कदमा, जमशेदपुर
  • शॉपिंग कांप्लेक्स, करनडीह, जमशेदपुर
  • नारायणी अपार्टमेंट, पटना रोड, हजारीबाग
  • साई गंगा कल्याणपुरी, आदित्यपुर, सरायकेला
  • 210 से ज्यादा बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कैंसिल
डॉक्यूमेंट की वजह से झारखंड में रेरा अबतक 210 से ज्यादा बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन आवेदन रद्द चुका है. कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी जो बिल्डर्स पेपर्स जमा नहीं कर रहे हैं, उनका आवेदन रद्द किया जा रहा है. राज्य में रेरा के तहत अब तक 757 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं. कई बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है और धड़ल्ले से प्रोजेक्ट चला रहे हैं. ऐसे बिल्डरों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे दो दर्जन से भी ज्यादा प्रोजेक्ट को रद्द करने की तैयारी चल रही.

खरीदारों को परेशान करने वाले बिल्डरों पर हो रही कार्रवाई

वहीं रेरा को फ्लैट और आवास खरीदारों की ओर से काफी शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें बिल्डर तय किये गये वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों में भी रेरा संज्ञान ले रहा है. नये नियम के मुताबिक प्रोजेक्ट में देर करने पर खरीदारों को राहत दिलाने की पहल की गयी है. कई मामलों में बिल्डर से खरीदारों को पैसे भी वापस दिलाए गये हैं. जो बिल्डर पैसे देने में दो महीने से ज्यादा देर कर रहे हैं, उन्हें पूरा पेमेंट करने तक 9 प्रतिशत इंटरेस्ट भी चुकाने का आदेश दिया गया है. इसे भी पढ़ें-कोलकाता">https://lagatar.in/kolkata-suvendu-adhikari-reached-bsf-headquarters-said-tmc-has-disrespected-bsf-in-the-assembly-has-come-to-apologize/">कोलकाता

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