Ranchi: डीसी छवि रंजन ने ओरमांझी अंचल के हुटुप मौजा में पंजी दो में छेड़छाड़ करने वाले कर्मचारी नंद किशोर सिंह को बर्खास्त कर दिया है. नंद किशोर सिंह तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सह वर्तमान में सोनहातू अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक थे. उन्होंने ओरमांझी अंचल में रहते हुए हल्का 4 के हुटुप मौजा के पंजी 2 में छेड़छाड़ कर जमीन की जमाबंदी दूसरे के नाम पर कायम कर दी थी.
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मौजा हुटुप के खाता संख्या 54 प्लॉट संख्या 14, 314, 588 के रकवा 2.1 जमीन की जमाबंदी मोहम्मद जमालुद्दीन के नाम से चल रही थी. 2015 – 16 तक संबंधित जमीन का लगान रसीद भी जारी किया गया. लेकिन सिंह ने वर्ष 2016 में मोहम्मद जमालुद्दीन के नाम से कायम जमाबंदी को रोक दिया. इसके अलावा उन्होंने मौजा हुटुप मौजा के खाता संख्या 28 प्लॉट संख्या 93 के रकवा 1.15 एकड़ जमीन में भी छेड़छाड़ की. इस जमीन की जमाबंदी विकास विद्यालय के नाम से पंजी टू के वॉल्यूम 4 के पेज संख्या 324 में कायम थी. पर उसमें भी उन्होंने छेड़छाड़ की.
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विद्यालय की जमीन पर किसी और के नाम से जारी किया था लगान रसीद
विकास विद्घालय की जमीन के पंजी 2 में छेड़छाड़ कर किसी दूसरे के नाम पर पंजी 2 के वॉल्यूम संख्या 2, पेज संख्या 174 में जमाबंदी कायम की. साथ ही उसपर लगान रसीद जारी कर दिया गया. जबकि उक्त वॉल्यूम और पेज में पहले से ही गैरमजरूआ भूमि खाता संख्या178 के प्लॉट संख्या 737, 743 ,748 के रकबा 3 एकड़ 77 डिसमिल की जमाबंदी कायम थी.
सिंह के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए डीसी से किया था बर्खास्त करने की अपील
पंजी टू में छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद नंदकिशोर सिंह के खिलाफ 28 जनवरी 2020 को आरोप पत्र प्रपत्र का गठन किया गया. इसके बाद विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगी गई. सिंह ने मामले में 16 अक्टूबर को अपना जवाब दिया. लेकिन उनके जवाब से जांच समिति संतुष्ट नहीं हुई. डीसी से सिंह को सेवा से बर्खास्त करने का अनुरोध किया. डीसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए सिंह को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
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