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झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली प्रारूप पर की गयी समीक्षा बैठक

Pravin Kumar Ranchi :  PESA  अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु संबंधित विभागों द्वारा नयी नियमावली का निर्माण एवं पूर्व की नियमावली में संशोधन की तैयारी विभाग कर रहा है. नियमावली में संशोधन के बाद उसे पंचायत राज विभाग द्वारा जारी किया जायेगा. उक्त बातें पंचायती राज की निदेशक राजेश्वरी बी ने बुधवार को एफएफपी भवन सभागार में आयोजित झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली प्रारूप की समीक्षा के दौरान कही.

त्वरित करें संशोधन की कार्रवाई की प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि कई विभागों की नियमावली में ग्राम सभा तथा पंचायत की शक्तियां तथा कर्तव्य को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है. इस हेतु नियमावली में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई. सभी विभाग नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की प्रक्रिया को त्वरित करें.

संयुक्त सचिवों सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे

बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विधि व न्याय विभाग के संयुक्त सचिवों सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें- अफीम">https://lagatar.in/chatra-police-action-against-opium-cultivation-destroyed-40-acres-of-farming/">अफीम

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