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रिम्स ने लोहरदगा के छात्र का एडमिशन रद्द कर बिहार के स्टूडेंट का लिया नामांकन, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Ranchi : रिम्स के आदेश के खिलाफ एक छात्र ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. MBBS के छात्र आशीर्वाद सुमन ने अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद रिम्स में MBBS के कोर्स के लिए उनका चयन हुआ. चयन के बाद रिम्स में उन्होंने अपना एडमिशन लिया और रिम्स ने उनसे फ़ीस भी ले ली. लेकिन कुछ दिनों बाद रिम्स ने उनका एडमिशन कैसिंल कर उनकी जगह किसी और छात्र का एडमिशन ले लिया.
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आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ

बताया जा रहा है कि लोहरदगा के रहने वाले आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ था. लेकिन अचानक उन्हें बिना किसी ठोस वजह बताये उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि रिम्स के अधिकारियों की मिलीभगत से आशीर्वाद सुमन का नामांकन रद्द कर दूसरे राज्य के किसी छात्र को एडमिशन दिया गया है. इसलिए नामांकन रद्द करने के रिम्स के आदेश को ख़ारिज किया जाये.
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