रामचंद्र सोनी उर्फ रामा सोनी के खुलासे से कंपनी में खलबली
हिरासत में लिए गए आरोपी रामचंद्र सोनी उर्फ रामा सोनी ने खुलासा किया कि ऋत्विक कंपनी के जीएमएल भास्कर सिंह के निर्देश पर षड्यंत्र कर घटना को अंजाम दिया गया था. तकनीकी शाखा के माध्यम से भी भास्कर सिंह की इस घटना में संलिप्तता की पुष्टि हुई है. इस खुलासे के बाद एनटीपीसी और ऋत्विक कंपनी में खलबली मच गई है. वहीं हजारीबाग पुलिस ने इस मामले को लेकर विशेष तहकीकात भी शुरू कर दी है.कई बिन्दुओं पर उठ रहे सवाल
- जीएमएल भास्कर सिंह ने आखिर किसके इशारे पर घटना को अंजाम दिलाया.
- भास्कर ऋत्विक कंपनी में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने अपराधियों की मदद क्यों ली.
- अपराधियों को माइनिंग कंपनी ही क्यों खुद संरक्षण दे रही है.
- आए दिन अपराधियों द्वारा धमकी देने की बात सामने आती रही है.
- पीएनएम कंपनी बड़कागांव में कोल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है.
- कंपनी रांची के एक व्यवसायी की है, जिसे हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है.
प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर हत्याकांड में जीएमएल पर घूम रही शक की सूई
8-9 मई की रात कंपनी के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर की हत्या कर दी गयी थी. ऐसे में अब शक की सुई भास्कर सिंह पर भी घूम रही है. भास्कर सिंह की गाड़ी में ही शरद कुमार कार्यालय जा रहे थे. शरद कुमार को बुलेट प्रूफगाड़ी मिली हुई है, इसके बावजूद भास्कर सिंह ने अपनी गाड़ी क्यों दी. इस मामले को लेकर पुलिस ने तीन बार भास्कर सिंह से पूछताछ की है. एटीएस भी उनसे पूछताछ कर चुकी है.इन आरोपियों की गिरफ्तारी
रामचंद्र सोनी, विवेक कुमार सोनी, संजय राणा, आदित्य सोनी, मो. शहजाद और मो. शमशेर आलम शामिल है.पकड़े गए आरोपियों की खंगाली जा रही कुंडली
विवेक कुमार सोनी उर्फ विवेक वर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है. उस पर बड़कागांव कांड संख्या 139/13 के तहत धारा : 341, 323, 325, 34, कांड संख्या 82/19 के तहत धारा :302/12बी/34आर्म एक्ट बड़कागांव कांड संख्या 42/20 धारा : 302/34 एवं 27आर्म एक्ट, कांड संख्या 196/20 के तहत धारा : 386, 406, 419, 420, कांड संख्या 214/ 20 धारा : 386,387,120बी और कांड संख्या 2/21 के तहत धारा : 385, 386 और 387 दर्ज हैं. वहीं आरोपी संजय राणा की भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है. उस पर बड़कागांव थाना कांड संख्या 82/19 के तहत धारा : 302/12बी/34 और 27 आर्म्स एक्ट दर्ज है. आरोपी आदित्य सोनी के खिलाफ सदर थाना कांड संख्या 835/17 के तहत धारा : 341, 323, 387, 307, 34 और 27 आर्म्स एक्ट, लोहसिंघना थाना कांड संख्या 025/21 धारा 21बी, 21सी, 22बी, 22सी, एनडीपीसी एक्ट और लोहसिंघना थाना कांड संख्या 4/21 के तहत धारा : 504 व 506 दर्ज हैं. इसे भी पढ़ें : शर्मनाक">https://lagatar.in/embarrassing-girls-head-shaved-in-palamu-first-paraded-in-the-whole-village-then-left-in-the-forest/">शर्मनाक: पलामू में लड़की का सिर मुड़वाकर पहले पूरे गांव में घुमाया, फिर जंगल में छोड़ा [wpse_comments_template]

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