Ranchi : रांची नगर निगम कार्यालय में 15 मई से शहरवासी होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे. पिछले एक महीने से टैक्स में वृध्दि के मद्देनजर होल्डिंग टैक्स जमा करने पर रोक लगी हुई थी. निगम के पदाधिकारियों का कहना है कि 15 मई से शहरवासी बढ़ी हुई दर से निगम कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे.
आवासीय भवन के होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी
नगर विकास विभाग ने सड़क की चौड़ाई की जगह अब स्टांप ड्यूटी के लिए तय जमीन व मकान के सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स लेने का नियम बनाया है. इससे शहर के कई क्षेत्रों में आवासीय भवन के होल्डिंग टैक्स में 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है.
व्यावसायिक क्षेत्र के भवनों के लिए टैक्स में सबसे अधिक बढ़ोतरी
वहीं, जिस क्षेत्र का सर्किल रेट कम है, वहां 5% तक टैक्स कम हुआ है. सबसे अधिक प्रभावित व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वाले होंगे, क्योंकि 53 वार्डों में व्यावसायिक भवनों का सर्किल रेट 400 से 500% बढ़ा है. अपर बाजार, मेन रोड और डोरंडा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर स्थित व्यावसायिक भवनों का सर्किल रेट 10 हजार रुपये प्रति वर्गफीट होने की वजह से टैक्स में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है.
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