Ranchi : रांची नगर निगम वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त कर दिया गया है. इन पर संपत्ति और आपराधिक मामले छुपाने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश पर नगर विकास सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में नगर विकास विभाग ने कहा है कि वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 39, रांची नगर निगम को वार्ड पार्षद के पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त किया जाता है.
जांच समिति ने वेद प्रकाश को दोषी पाया
जारी अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि वेद प्रकाश के विरुद्ध कथित आरोप एवं अपने बचाव में उनसे प्राप्त बयान की जांच विभागीय स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा की गयी. इसमें वेद प्रकाश दोषी पाये गये.
न्यायालय का रुख करेंगे वेद प्रकाश
जब lgatar.In के संवाददाता ने वेद प्रकाश से उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अभी तक विभाग के द्वारा उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है. भविष्य में अगर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है, तो वह न्याय के लिए न्यायालय का रुख करेंगे.
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