Ranchi : स्लॉटर हाउस का संचालन शुरू कराने, खुले में मांस बेचने और काटने के खिलाफ नगर निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को खारिज करते हुए कहा है, निगम द्वारा जारी आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है. वहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसके लिए सरकार जल्द रेगुलेशन बनाए. इसे भी पढ़ें -अधिवक्ता">https://lagatar.in/advocate-manoj-jha-murder-high-court-refuses-to-grant-bail-to-accused-officer-alias-langda/">अधिवक्ता
मनोज झा हत्याकांड : आरोपी अफसर उर्फ लंगड़ा को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार दरअसल बिना नियम अनुसार राजधानी में चल रहे अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया था. साथ ही शहर में मौजूद सभी दुकानदारों को यह निर्देशित किया था कि सभी दुकानदार नियम का पालन करते हुए खुले में मांस नहीं बेचेंगे और अवैध बुचड़खाने संचालित नहीं किए जाएंगे. नियम पालन नहीं होता देख अदालत में याचिका दाख़िल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इसे भी पढ़ें -रांची">https://lagatar.in/ranchi-school-bus-accident-in-ormanjhi-many-children-injured-condition-of-three-critical/">रांची
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हाईकोर्ट से खुले में मांस की बिक्री पर रोक का RMC का आदेश खारिज, कोर्ट ने कहा – जल्द बनाएं रेगुलेशन

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