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तीन महीने के अंदर आरओ वाटर प्लांट संचालकों को लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो प्लांट होगा सील

 
Ranchi: रांची नगर निगम क्षेत्र में आरओ वाटर प्लांट संचालकों को अब तीन माह के अंदर यानि दो अप्रैल तक लाइसेंस लेना होगा. नहीं तो आर्थिक दंड के साथ प्लांट को भी सील कर दिया जाएगा. गुरुवार को रांची नगर निगम ने इसका आदेश जारी कर दिया. जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में आरओ प्लांट के लिए नियामवाली का गठन कर लिया गया है. बिना रजिस्ट्रेशन के प्लांट स्थापित करने और संचालन करने पर आर्थिक दंड के साथ प्लांट भी सील कर दिया जाएगा. प्लांट स्थापित करने के लिए 5000 रुपए अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ वार्षिक शुल्क के रूप में एकमुश्त 20 हजार रुपए देने होंगे. इसे भी पढ़ें -Lagatar">https://lagatar.in/lagatar-had-revealed-in-march-that-town-area-has-become-a-den-of-corruption-the-arrest-of-co-confirmed-the-news/">Lagatar

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 लाइसेंस के लिए इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

  • आधार कार्ड
  • कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन
  • बिजली बिल
  • होल्डिंग टैक्स की रशीद
  • केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकार के द्वारा निर्गत एनओसी
  • आरओ वाटर उपचार संयंत्र संचालक के द्वारा फोटो के साथ वर्षा जल संचयन संरचना का विवरण
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