अधिग्रहण से पहले विभाग सड़कों की चौडाई पर भी रखेगा ध्यान
पथ निर्माण विभाग अपने नियंत्रण वाली सड़कों का अधिग्रहित करने से पहले ऐसी सड़कों की चौड़ाई पर ध्यान रखेगा. चौड़ाई की सीमा पहले से ही विभाग द्वारा निर्धारित की गयी है. इसमें देहाती क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाली सड़कों का 7 मीटर और शहरी क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर होना जरूरी होगा. इसी तरह प्रमुख जिला में गुजरने वाली ग्रामीण और शहरी इलाकों में यह चौड़ाई क्रमशः 15-15 मीटर और वृहत जिला अंतर्गत गुजरने वाली सड़कों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चौड़ाई क्रमशः 25-25 मीटर होना जरूरी होगा.नियंत्रण और अधिग्रहण को लेकर पहले से ही कई नियम निर्धारित
पथ निर्माण विभाग के अधीन सड़क निर्धारण के नियंत्रण और अधिग्रहण को लेकर पहले से ही कई नियम निर्धारित हैं. इसमें सड़क के एक छोर का राष्ट्रीय उच्च पथ, राजकीय पथ अथवा प्रमुख पीडब्ल्यूडी सड़क से जुड़ा होना जरूरी है. इसके अलावा सड़क कालीकृत (ब्लैक टॉप) होना चाहिए. सामान्यता विभाग निजी संस्था द्वारा की जमीन की सड़क का अधिग्रहण नहीं करेगा. लेकिन इससे संबंधित राशि मिलने पर लोक निर्माण संहिता में डिपोजिट वर्क पर विभाग काम कर सकेगा. इसे भी पढ़ें – 24">https://lagatar.in/jsscs-jharkhand-scientific-assistant-competitive-examination-on-24-february-in-ranchi/">24फरवरी को रांची में JSSC की झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा [wpse_comments_template]

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