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सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ लोगों को करेगा जागरूक – रांची डीसी

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Ranchi : शनिवार को रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा व डीटीओ रांची प्रवीण प्रकाश ने समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को संयुक्त रूप से रवाना किया. 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक 35 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है. इस दौरान जिला एनडीसी केवल कृष्ण अग्रवाल, सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे. इस जागरूकता रथ का उद्देश्य सभी प्रखंडों की पंचायतों और गांवों में जाकर आमजनों, छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेगा. लोगों को दुर्घटना से कैसे बचना है, यातायात के नियमों की जानकारी इस जागरूकता रथ के माध्यम से दिया जाएगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रथ रवाना करने के दौरान कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ चलेगा. जो लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक करेगा. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा आज बढ़ती आबादी और शहरीकरण में सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि हम सभी के लिए हो जाती है. डीसी ने विशेष रूप से कहा कि दो पहिया वाहन से (यात्रा करते समय) 86 प्रतिशत मृत्यु हो रही है, चार पहिया वाहन से 80 प्रतिशत की मृत्यु आवगमन के समय सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हो रही है. इसलिए कुछ छोटी सावधानियां आपको बड़े शारीरिक नुकसान से बचा सकती है. इसलिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाए, चार पहिया चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर लगाए. इसके साथ डीसी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित आयामों को स्थापित करने की आवश्यकता है, प्रायः देखा जाता है ग्रामीण अपने पालतू जानवर सड़क पर ही छोड़ देते हैं. सड़क पर ही धान सुखाते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है. इसे भी पढ़ें - पलामू">https://lagatar.in/palamu-if-you-want-to-join-air-force-you-can-register-from-17th-to-6th-february/">पलामू

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हिट एण्ड रन

परिवहन विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुसार सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन (वाहन द्वारा दुर्घटना कर भाग जाने के परिस्थिति में) मामलों में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने पर यह 2,00,000 रूपये और गंभीर रूप से घायल होने पर यह 50,000 रूपये निर्धारित किया गया है. मुआवजा दिलाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.

ये है झारखंड गुड सेमिरिटन पॉलिसी-2020

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानि एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने पर, गुड सेमिरिटन को 2000 रूपये पुरस्कार राशि दी जाएगी. यदि दो गुड सेमिरिटन किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करते हैं, तो दोनों गुड सेमिरिटन को 2000-2000 रूपये पुरस्कार राशि दी जायगी. यदि दो से अधिक गुड सेमिरिटन घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार द्वारा 5000 रूपये पुरस्कार राशि, उन सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी. यदि गुड सेमिरिटन को पुलिस या अदालत द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है तो प्रति दिन 1000 रूपये की दर से गुड सेमिरिटन के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाएंगे. पीड़ित को वाहन से अस्पताल ले जाने पर हुए व्यय का प्रतिपूर्ति का प्रावधान है. यह पुरस्कार राशि जांच के लिए बुलाये जाने पर दी जाने वाली राशि और वाहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राशि निकटवर्ती स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जायगी. सड़क दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस को कॉल करें और पुलिस को सूचित करें. जख्मी व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल ले जाएं. साथ ही पीड़ित के फोन में सेव आपातकालीन संपर्क नंबर पर कॉल करें. दुर्घटना से नजरें ना फिराएं, मदद का अपना हाथ बढाएं और सहायता करें. ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बुनियादी कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जो घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं. जीवन दूत ऐप टॉल फ्री नं. 108 पर कॉल कर बेसिक एम्बुलेंस और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठाएं. इसे भी पढ़ें - राम">https://lagatar.in/on-the-day-of-ram-mandir-pran-pratistha-ceremony-rahul-will-offer-prayers-at-the-birthplace-of-vaishnav-saint-shankardev/">राम

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