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राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, केजरीवाल की रिमांड अवधि एक अप्रैल तक बढ़ायी

NewDelhi :  कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें  आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान अदालत में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के साथ मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं. ईडी ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए केजरीवाल की रिमांड अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की. वहीं केजरीवाल ने खुद अदालत के सामने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि एक अप्रैल तक बढ़ा दी.

ईडी ने सात दिनों की रिमांड अवधि मांगी, पांच दिनों की मंजूरी मिली 

ईडी ने सात दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत में दलील पेश की कि केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं. वह अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड नहीं बता रहे.  जो डिजिटल डेटा मिला है, उसकी भी जांच की जा रही है. कोर्ट को बताया कि कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है. जिनको आमने-सामने बैठाकर बयान दर्ज कराना हैं. लेकिन कोर्ट ने सिर्फ पांच दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी दी.

केजरीवाल ने अदालत में खुद दलीलें की पेश

वहीं केजरीवाल ने अदालत में कहा कि यह केस 2 साल से चल रहा है. मुझे गिरफ्तार किया गया है. मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया है. ईडी ने 31 हजार पेज का बयान जमा किया है. सिर्फ 4 बयानों में ही मेरा जिक्र है. केजरीवाल ने कहा कि मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिया गया. मुझे क्या पता कौन क्या दे रहा है. मेरे पास कई विधायक आते हैं और डॉक्यूमेंट्स देकर जाते हैं.  तो क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए यह पर्याप्त है. केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. [wpse_comments_template]  

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