- झारखंड के 22 जिलों के 496 स्कूलों में लागू है राइट टू एजुकेशन अधिनियम
- रांची के 97 स्कूलों ने आरटीई के तहत 2022-23 में लिए 437 एडमिशन
कैबिनेट ने BSNL के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ के पैकेज पर मुहर लगायी, BSNL और BBNL के मर्जर को मंजूरी
चतरा, लोहरदगा में सिर्फ 3 स्कूलों में लागू है आरटीई
सरकार की ओर से बताया गया कि राजधानी रांची में सबसे अधिक 97 स्कूलों में यह अधिनियम लागू किया गया है, जबकि चतरा और लोहरदगा जिले में सिर्फ 3 स्कूलों में अधिनियम लागू है. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार की ओर से जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक रांची जिला में 2020-21 में 345 और 2021-22 में 437 आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों का एडमिशन अधिनियम के तहत हुआ है.किस जिले के कितने स्कूल में आरटीई लागू
जिला स्कूलों की संख्या बोकारो 39 चतरा 3 देवघर 24 धनबाद 52 दुमका 24 गढ़वा 19 गिरिडीह 19 गोड्डा 4 गुमला 4 हजारीबाग 53 जामताड़ा 10 खूंटी 5 कोडरमा 7 लोहरदगा 3 पाकुड़ 4 पलामू 8 पश्चिम सिंहभूम 9 पूर्वी सिंहभूम 64 रामगढ़ 20 रांची 97 सरायकेला 24 सिमडेगा 4 लातेहार 00 साहिबगंज 00आरटीई का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार की
सरकार ने बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे को नजदीकी स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. स्कूलों में क्लास के कुल बच्चों की संख्या का 25 फीसदी एडमिशन गरीब बच्चों को नि:शुल्क देना है. ऐसे स्कूल जो इसका अनुपालन नहीं करते हैं उनपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी और आरटीई को कड़ाई से लागू करने का जिम्मा राज्य सरकार का है. इसे भी पढ़ें- कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-legislature-party-meeting-on-28th-jharkhand-in-charge-will-ask-who-are-those-10-mlas-and-why-did-cross-voting-happen/">कांग्रेसविधायक दल की बैठक 28 को, झारखंड प्रभारी पूछेंगे- वो 10 विधायक कौन और क्यों हुई क्रॉस वोटिंग? [wpse_comments_template]

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