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राजेन्द्र विद्यालय में अप्रत्याशित फीस वृद्धि करने पर आरटीपीसीआर ने दिया जांच का आदेश

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alt="" width="212" height="300" /> Jamshedpur : राजेन्द्र विद्यालय जमशेदपुर द्वारा नियम के विरुद्ध मनमाने तरीके से बढ़ाए गए स्कूल फीस, मिसलेनियस फीस व वार्षिक शुल्क के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (आरटीपीसीआर) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र जारी कर मामले में आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इस संबंध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आयोग में शिकायत की थी. अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि आयोग को बताया गया था कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 की कंडिका 7(अ)1क और 7अ छ में प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय में फीस समिति होगी. इसे भी पढ़ें : मानगो">https://lagatar.in/in-mango-four-miscreants-robbed-one-and-a-half-lakh-rupees-from-the-owner-of-aloo-gaddi-by-attaching-a-pistol/">मानगो

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इसमें अभिभावकों की ओर से नामित चार माता-पिता सदस्य होंगे और प्रत्येक विद्यालय की फीस समिति को पिछले वर्ष की तुलना में 10% तक ही सहमति से वृद्धि करने का अधिकार होगा. 10 प्रतिशत से अधिक फीस के मामले जिला समिति के पास अनुमोदन के लिए भेजना होगा. लेकिन राजेंद्र विद्यालय ने ऐसा नहीं किया. राजेन्द्र विद्यालय ने अब तक स्कूल में फीस समिति का गठन भी नहीं किया है. स्कूल ने एकतरफा निर्णय लेते हुए अपने स्तर से 39% ट्यूशन फीस में वृद्धि कर दी. उन्होंने कहा कि इस स्कूल में सत्र 2020-21 में कक्षा 8 से 10 तक का ट्यूशन फीस 1550 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 2160 कर दिया गया है. इसके अलावा मिसलेनियस फीस भी बढ़ाया गया है. साथ ही 330 मिसलेनियन फीस के अलावे वार्षिक शुल्क 3000 रुपए अलग से मांगी जा रही है. जबकि झारखंड सरकार के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक "विद्यालय का संचालन पहले की तरह सामान्य नहीं होता है, तब तक मात्र ट्यूशन फीस ही लिया जाएगा. [wpse_comments_template]

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