-विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक
Ranchi: अब राज्य में यूपी के तर्ज पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के प्रमुख (डीजीपी) के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली 2025 का गठन की मंजूरी मिल गई है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली. डीजीपी के चयन के लिए नाम निर्देशन समिति का गठन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस की अध्यक्षता में होगा. इस कमेटी में चीफ सेक्रेट्री, यूपीएससी द्वारा नामित मेंबर, जेपीएससी अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित मेंबर, सेवानिवृत्त डीजीपी इस कमेटी के सदस्य होंगे.
साथ ही गृह विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे. यही कमेटी डीजीपी का चयन करेगी. पहले यूपीएससी को नाम भेजा जाता था. कैबिनेट में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी. झारखंड अवर शिक्षा के पूर्व में सृजित पदों को वर्तमान में आवश्यकतानुसार चिन्हित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. अवर शिक्षा सेवा के लिए 465 पद सृजित हैं.
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विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से
कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र आहुत करने को मंजूरी दी गई. बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा. प्री बजट कार्यशाला के लिए संत जेवियर कॉलेज की प्रोफेसर डॉ सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गई.
देवघर में एम्स के लिए होगा एमओयू
देवघर में एम्स के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच एमओयू के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई. उत्पाद विभाग के सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी सदन प्रसाद को बैकडेट के प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति देने को मंजूरी दी गई. नगर उंटारी गढ़वा में विशेष न्यायालय की स्वीकृति दी गई. झारखंड परिचारिका नियमावली को मंजूरी दी गई. झारखंड ऊर्जा विकास निगम में एमडी और निदेशक की नियुक्त नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसमें निदेशक पद की सेवानिवृति उम्र सीमा 65 वर्ष करने की मंजूरी दी गई और वर्तमान में जो निदेशक हैं उनको 31 मार्च 2025 तक सेवा विस्तार दिया गया.
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