: चौपारण के हजारीधमना में डोभा बना ही नहीं, निकाल ली गई 25 लाख की राशि
परमिट शुल्क मात्र 1 रूपया लिया जायेगा- परिवहन पदाधिकारी
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम परमिट 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए होगी. मार्ग कर में छूट दी जाएगी. परमिट शुल्क मात्र 1 रुपए लिया जाएगा. इस योजना के तहत वैसे हल्के और मध्यम दर्जे के व्यावसायिक चार पहिया वाहन, जिसकी क्षमता चालक को छोड़कर 42 यात्रियों को ले जाने की होगी, उन्हें परमिट व अन्य सुविधाएं दी जायेगी. इसके तहत वाहनों को अस्थायी परमिट नहीं दिया जायेगा. योजना में लाभार्थियों के चयन में एसी, एसटी एवं ओबीसी को प्राथमिकता दी जाएगी. इस योजना के तहत जिस मार्ग के लिए परमिट स्वीकृत की जाएगी उसी मार्ग पर वाहन का परिचालन होगा. इसके लिए वाहन में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को प्रखंड स्तर से जोड़ने, नजदीकी उच्च शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, नजदीकी मुख्य मार्ग और नजदीकी व्यवसायिक केंद्रों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है. दिव्यांग, छात्र एवं पेंशनधारियों के लिए इस वाहन से यात्रा करने पर विशेष छूट मिलेगी. बैठक में उप विकास आयुक्त आलोक शिकारी कच्छप , एलडीएम शांति प्रसाद टोप्पो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दीपाली भगत के अलावा बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे. इसे भी पढ़ें :गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-bhim-armys-movement-against-the-encroachment-of-poors-land-continues/">गिरिडीह: गरीबों की जमीन पर कब्जा के खिलाफ भीम आर्मी का आंदोलन जारी [wpse_comments_template]
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