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नरबली के जुर्म में जेल में बंद साबिया, सबा और शहजादी 7 साल बाद निकलेंगी जेल से बाहर

Vinit Abha Upadhyay Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय मासूम की नरबली करने के जुर्म में जेल में बंद तीन दोषियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. दरअसल गुमला सिविल कोर्ट ने वर्ष 2017 में 4 लोगों साबिया, सब्बा, शहजादी और जमील को नरबली करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इसके खिलाफ तीनो दोषियों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. इस केस के चौथे दोषी जमील को हाईकोर्ट से पहले ही बेल मिल चुकी है. साबिया, सब्बा और शहजादी की अपील पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में सुनवाई हुई. दोषियों की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता शौर्या द्विवेदी ने बहस की. साबिया, सब्बा और शहजादी तीनो सगी बहनें हैं. इनके खिलाफ एक छह वर्षीय मासूम की बली देने का जुर्म सिद्ध हुआ था. निचली अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद तीनो दोषी 7 वर्ष से जेल की सलाखों के पीछे थी. हाईकोर्ट लीगल सर्विस पैनल के जरिये दोषियों ने अधिवक्ता शौर्या द्विवेदी को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था.

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