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घूस लेने के आरोपी सदर सीओ मुंशी राम को हाईकोर्ट से मिली बेल

Ranchi: रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में मुंशी राम की जमानत पर सुनवाई हुई. इससे पहले 31 जनवरी को रांची ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) की विशेष कोर्ट ने मुंशी राम को बेल देने से इनकार कर दिया था. दरअसल 2 जनवरी को ACB की टीम ने रांची के टाउन सीओ मुंशी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. मुंशी राम को ACB ने उनके ऑफिस में ही घूस लेते पकड़ा था. जिसके सीओ बाद मुंशी राम के घर पर हुई छापेमारी में ACB ने सात लाख रुपये बरामद किये थे. मुंशी राम एक व्यक्ति से उसकी जमीन नापी के लिए 40 हजार की रिश्वत मांग रहे थे. पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी. मुंशी राम की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की. इसे भी पढ़ें – महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-dhananjay-munde-resigned-from-the-post-of-minister/">महाराष्ट्र

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