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सदर सीओ मुंशी राम को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

 
Ranchi: रिश्वत मामले में जेल में बंद तत्कालीन सदर सीओ मुंशी राम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुंशी राम रिश्वत नहीं ली है और वे बेकसूर हैं. लेकिन एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी मुंशी राम ने 50 हजार रिश्वत की मांग शिकायतकर्ता प्रभात कुमार सिंह से की थी और 37 हजार रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें -बिजली">https://lagatar.in/number-of-electricity-consumers-increases-to-57-lakhs-rs-1035-69-crore-will-be-spent-to-reduce-losses/">बिजली

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क्या है मामला

2 जनवरी को एसीबी की टीम ने 37 हजार रिश्वत के साथ मुंशी राम को गिरफ्तार किया था और 3 जनवरी को एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. इसके अलावा, गिरफ्तारी के बाद मुंशी राम के मोरहाबादी स्थित फ्लैट पर एसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें 11.42 लाख कैश बरामद किया गया था. इसे भी पढ़ें -रांची:">https://lagatar.in/ranchi-theft-of-lakhs-by-breaking-the-locks-of-four-flats-simultaneously-thieves-caught-in-cctv/">रांची:

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