Search

सदर एसडीओ ने लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में लगाया धारा 144

Ranchi : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदान होना है. इसी कड़ी में सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सदर अनुमंडल अंतर्गत धारा-144 लागू किया है. यह निषेधाज्ञा 23 मई की शाम 5 बजे से 25 मई के रात 9 बजे तक लागू रहेगा. जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों, उनके सहयोगियों और असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा किया जा सकता है. जिससे ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष व प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था और जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही इस अवसर का लाभ अवांछनीय तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसे भी पढ़ें - पवन">https://lagatar.in/pawan-kheda-said-modi-ji-has-started-considering-himself-above-god-arrogance-has-come-people-are-angry/">पवन

खेड़ा ने कहा, मोदी जी अपने आप को भगवान से ऊपर मानने लगे हैं…अहंकार आ गया है, लोगों में गुस्सा है

इन कार्यों पर लगायी पाबंदी

1- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होने या चलने (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी / मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों / CAPF/ कर्मचारियों को छोड़कर) पर पाबंदी. 2- सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस/रैली एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा. 05 व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है. 3- मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राइ डे (Dry Day) घोषित किया जाता है. 4- जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तार्क यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. 5- मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झण्डा, बेनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा. 6- 08-राँची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वो बाहर से आये हैं। निषेधाज्ञा जारी होते ही 08-राँची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें। 7- मतदान स्थल पर कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करने पाये, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग हो। 8-बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर)। 9- किसी प्रकार का हरवे-हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकार कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) 10- किसी प्रकार अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोडकर)। 11- जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी प्रकार का Exit Poll एवं Results प्रकाशित नहीं करा सकते हैं. 12- जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का Press Conference/Interview प्रतिबंधित रहेगा. इसे भी पढ़ें - Jamshedpur">https://lagatar.in/jamshedpur-what-could-be-a-bigger-misfortune-than-if-a-leader-who-was-the-cm-of-a-state-is-in-jail-vishnudev-sai/">Jamshedpur

: किसी राज्य का सीएम रहा नेता जेल में हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा : विष्णुदेव साय
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp