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साहिबगंज : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

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Sahibganj : नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहम्मद अख्तर को अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. साहिबगंज पोक्सो के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई.साथ ही 20 हजार जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटी कोदरजनना गांव निवासी 12 वर्षीया पीड़िता ने 23 जून 2020 को मोहम्मद अख्तर के खिलाफ प्राथिमकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में उसने कहा है कि वह घर में अकेली थी. तभी मोहम्मद अख्तर घर में घुस गया और बाहर से दरवाजे में ताला बंदकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कार्ट में 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी मोहम्मद अख्तर को पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए सजा सुनाई अभियोजन पक्ष की ओर से आनंद कुमार ने बहस की. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-jmm-and-young-rjd-burnt-the-effigy-of-the-prime-minister-in-chirkunda/">धनबाद

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