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साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchi : साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग (बाल तस्करी) से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव साह की क्रिमिनल अपील पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान इस केस के आईओ (अनुसंधानकर्ता) कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. अदालत ने उनसे 31 दिसंबर 2023 के बाद से बच्चों को बरामद करने के मामले में हुई कार्रवाई के संबंध में पूछा. इसपर उन्होंने अदालत को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का अब तक पता नहीं चला है, उनकी बरामदगी के लिये पुलिस प्रयास कर रही है. साथ ही उन्होंने कोर्ट को जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि साहिबगंज एसपी के निर्देश पर दिल्ली और यूपी के अलग-अलग इलाकों से करीब दो दर्जन बच्चों को बरामद किया है. इन सभी बच्चों को साहिबगंज लाकर वापस उनके घर भेज दिया गया है. जिसके बाद अदालत ने केस आईओ को दोनों गुमशुदा बच्चों के मामले में ट्रायल जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है, ताकि ट्रायल कोर्ट जल्द अपना फैसला सुना पाए. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल साहिबगंज के रहने वाले एम हेमब्रम ने कुलदेव साह और वीरेन साह के खिलाफ साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने का आरोप लगाते हुए कंप्लेन केस दर्ज करवाई है. इसे भी पढ़ें -CBI">https://lagatar.in/cbi-investigation-revealed-that-residential-and-birth-certificates-are-being-made-on-the-basis-of-fake-documents-in-jharkhand/">CBI

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